Karnataka कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले में पांच याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध केस रद्द करते हुए कहा कि भारत माता की जय के नारे से सिर्फ सद्भाव बढ़ता है कभी वैमनस्य नहीं फैलता है। साथ ही कोर्ट ने आईपीसी की धारा-153ए के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई। जानिए क्या है पूरा मामला और हाई कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी।
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