छोटे व्यवसायिक वाहन चला सकते हैं एलएमवी लाइसेंस धारक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीमा कंपनियों को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने छोटे वाणिज्यिक और परिवहन वाहन चलाकर रोजीरोटी कमाने वाले एलएमवी लाइसेंस धारक ड्राइवरों के बारे में अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस रखने वाले 7500 किलोग्राम भार तक के परिवहन वाहन चला सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त अधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

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