सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर कहा कि एक घर में कई लोग रहते हैं। अगर किसी के विरुद्ध कोई अपराध दर्ज है या एफआईआर है तो घर में रहने वाले सभी लोगों को ध्वस्तीकरण के जरिये सामूहिक दंड नहीं दिया जा सकता जिनका उस अपराध से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा संविधान और कानून इसकी इजाजत नहीं देता।
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