लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के बराबर 21 वर्ष करने का क्रांतिकारी प्रस्तावित कानून फिलहाल ढंडे बस्ते में चला गया है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही यह लंबित विधेयक लैप्स हो गया है और सरकारी महकमे में नया विधेयक लाने को लेकर अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। इसमें लड़कियों की उम्र लड़कों के बराबर करने का प्रावधान था।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/W82sQIC
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/W82sQIC
Comments
Post a Comment