सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम उपाय के तौर पर कर्नाटक गायक टीएम कृष्णा को एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता न दी जाए। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति एसवी एन भट्टी की पीठ ने सुब्बुलक्ष्मी के पोते वी श्रीनिवासन की याचिका पर यह आदेश दिया। श्रीनिवास का आरोप था कि कृष्णा ने दिवंगत गायिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
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