'बच्चा संपत्ति नहीं, बालिग बेटी की शादी स्वीकार करें', सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माता-पिता की याचिका कर दी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए शुक्रवार को एक लड़की के माता-पिता की याचिका को खारिज कर दिया कि बच्चा कोई संपत्ति नहीं है। माता-पिता ने अपनी बेटी के पार्टनर के खिलाफ इस आधार पर आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की थी कि विवाह के समय वह नाबालिग थी। शीर्ष अदालत ने कहा हम हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

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