सभी एयरलाइंस को देनी होगी विदेश जाने वालों की डिटेल्स, उल्लंघन पर 50 हजार तक जुर्माना; क्यों बनाया गया ये नियम?

सभी एयरलाइंस को एक अप्रैल 2025 से अनिवार्य रूप से विदेशी यात्रियों का विवरण भारतीय सीमा शुल्क विभाग के साथ साझा करना होगा। उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 10 जनवरी तक एयरलाइंस को एनसीटीसी-पैक्स पोर्टल में अपना पंजीकरण भी करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों डेटा विभाग के पास पांच साल तक सुरक्षित रहेगा। हालांकि इस दौरान उसकी सुरक्षा व गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा।

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