सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फार्मा कंपनियों की अनैतिक गतिविधियों से परेशान नागरिकों के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की। सरकार ने बताया कि यूसीपीएमपी के तहत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया है, लेकिन कोर्ट ने उपभोक्ताओं के लिए आसान निवारण प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
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