सुप्रीम कोर्ट ने बौद्ध समुदाय से संबंधित एक याचिका पर विधि आयोग से विचार करने को कहा है, जिसमें 'हिंदू पर्सनल लॉ' के कुछ प्रावधानों को बौद्धों पर लागू करने का विरोध किया गया है। न्यायालय ने माना कि ये प्रावधान बौद्धों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। CJI ने याचिका की प्रकृति पर सवाल उठाए और विधि आयोग को इस मामले में विशेषज्ञ निकाय बताया। न्यायालय ने विधि आयोग को आवश्यक सिफारिशें करने का सुझाव दिया है।
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