मौजूदा नियमों के तहत अप्रत्यक्ष करों की दरों में कमी का लाभ ग्राहकों को न देने पर कंपनियों पर 10000 रुपये या ऊंची कीमत से वसूली गई अतिरिक्त राशि (जो भी अधिक हो) के जुर्माने का प्रावधान है
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