Bhima Koregaon case: आरोपी वरवर राव को नहीं मिलेगी अस्थायी जमानत, पुणे कार्ट ने रद्द की याचिका

Bhima Koregaon case पुणे कोर्ट ने वरवरा राव की अस्थायी जमानत रद्द कर दी है। राव ने 29 अप्रैल से लेकर 4 मई तक के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी।

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