पिछड़ों के आरक्षण का मामला: राज्यों के अधिकार पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगी सुनवाई
Maratha quota सरकार ने साफ किया है कि संविधान में 102 वां संशोधन ने राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े चिह्नित करने के अधिकार को नहीं छीना है। इसके प्रविधानों से संघीय ढांचे को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3zXbivj
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