अमरावती शहर के पुलिस उपायुक्त जोन-1 ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 56 (1) (ए) (बी) के तहत पत्रकार रहमत खान को अमरावती शहर या अमरावती ग्रामीण जिले में एक साल तक आवाजाही नहीं करने का निर्देश दिया था।
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