अपनी याचिका में मैथ्यू ने आरोप लगाया है कि बांधी गई समयसीमा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा तय कानून का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत देने का आदेश एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं होना चाहिए।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3o3ImxU
Comments
Post a Comment