गैस सिलेन्डर फटने से हुई मौत के मामले में एनसीडीआरसी ने 10 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश

गैस सिलेंडर फटने से महिला और बच्ची की हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने ब्याज सहित 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। रकम का भुगतान बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी करेगी।

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