महाराष्ट्र के मेडिकल कालेज के निरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह मुन्ना भाई फिल्म की तरह; जानें क्या है पूरा मामला
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ को बताया कि अतिरिक्त छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति इसलिए रद कर दी गई थी क्योंकि अन्य कमियों के साथ-साथ कालेज में कोई भी आपरेशन थियेटर और एक्स-रे मशीन नहीं थी।
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