सुप्रीम कोर्ट ने विवाह-विच्छेद की अपनी शक्तियों पर फैसला सुरक्षित रखा, न्याय मित्र ने कहा, अदालत जबरन विवाह नहीं तोड़ सकती

क्या सर्वोच्‍च न्‍यायालय दो पक्षों के बीच विवाह-विच्छेद के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/yJjRwqB

Comments