केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI) की हड़ताल और हिंसा के दौरान हुए नुकसान का विवरण मांगा साथ ही पीएफआइ के पूर्व महासचिव अब्दुल सत्तार की संपत्तियों की कुर्की का विवरण देने को भी कहा। मामले की अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/pSa7fQd
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/pSa7fQd
Comments
Post a Comment