लिविंग विल की प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से मंजूरी की शर्त हटाई, नोटरी से कराना होगा सत्यापन

जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि लिविंग विल करने वाले व्यक्ति को अब दो सत्यापन करने वाले गवाहों की उपस्थिति में उस पर हस्ताक्षर करने होंगे और उसे नोटरी या राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना होगा।

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