सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई या किसी अन्य विशेषज्ञ जांच एजेंसी को जांच सौंपने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि कोई लचीला दिशानिर्देश या सीधा फार्मूला निर्धारित नहीं है। File Photo
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