भ्रष्टाचार में दोषी ओम प्रकाश चौटाला को 13 महीने बाद चुनाव लड़ने की छूट, चुनाव आयोग का क्या है प्रवधान?

लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार रिहाई से छह वर्ष की अवधि तक अर्थात जून 2026 तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन रिहाई के बाद उनके पास भारतीय चुनाव आयोग से इस कानून की धारा 11 में याचिका दायर करने का विकल्प है। एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार चुनाव आयोग सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग के मामले में ऐसा कर सकती है।

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