बाल विवाह निषेध कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया छह सप्ताह का समय, अदालत ने हलफनामा दाखिल करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र राज्यों से बातचीत कर इस अधिनियम की धारा 16 के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति के अनुपालन पर शीर्ष अदालत को जानकारी दे। शीर्ष अदालत ने 13 अप्रैल के अपने आदेश में कहा था कि हलफनामे में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है क्या उन्हें अन्य ‘विविध जिम्मेदारियां’ भी दी गई हैं।
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