सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्था से जुड़े मामले की सुनवाई दो माह के लिए 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की उस दलील पर संज्ञान लिया कि देश में मध्यस्थता कानून के कामकाज की जांच करने और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए केंद्र द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
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