Twitter ने 50 लाख रुपये के जुर्माने के खिलाफ कर्नाटक HC में की अपील, केंद्र सरकार के कदम को बताया अन्यायपूर्ण

ट्विटर (अब एक्स कार्प) ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की है। ट्विटर द्वारा दायर अपील हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष आएगी। ट्विटर का मुख्य तर्क यह था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खाताधारकों को नोटिस जारी किए बिना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी किए थे।

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