सुप्रीम कोर्ट का सीबीआइ जांच के खिलाफ मुकदमे की तत्काल सुनवाई पर आदेश देने से इनकार कर दिया है।मामले में बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला तथा जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि मामले में नौ बार सुनवाई स्थगित की गयी है।मुकदमा 2021 में दायर किया गया था और अब वर्ष 2024 आ गया है।
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