आयकर विभाग का तर्क है कि वर्ष 2018-19 में कांग्रेस पार्टी ने धारा 13ए का उल्लंघन किया था जिसकी वजह से बतौर राजनीतिक दल आयकर की जिन धाराओं से उसे छूट मिली हुई थी उसे वापस ले लिया गया था। इस बारे में बकाये कर की मांग वर्ष 2021 में की गई थी और इस बारे में कई बार सूचना पार्टी को भेजी गई है।
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