सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने सीबीआई जांच को लेकर अहम टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को किसी मामले की जांच को सीबीआई के पास सौंपने का अधिकार है लेकिन उसे तर्क देना होगा। हाईकोर्ट को बताना होगा कि राज्य पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं थी।
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