Supreme Court: यू-ट्यूब चैनल बंद करने की जमानत शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- आप ऐसे साक्षात्कार क्यों करते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें जमानत की एक शर्त के तौर पर यू-ट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को अपना चैनल रेडपिक्स 2437 बंद करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पार्डीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और चैनल बंद करने के निर्देश पर रोक लगा दी।

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