सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें तीन साल के अनिवार्य वकालत अनुभव के बिना सिविल जज के पद पर भर्ती पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
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