केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य आर.एन. प्रबात ने बताया कि इनकम टैक्स सर्च में लिए गए डिजिटल डाटा का इस्तेमाल डाटा सुरक्षा कानून के तहत होगा। इनकम टैक्स के नए कानून में अधिकारियों को डिजिटल दस्तावेज लेने का अधिकार है। वर्ष 2026 से लागू होने वाले इस कानून के तहत डिजिटल दस्तावेजों के इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश बनेंगे।
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