सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को 2000 रुपये से कम के गुमनाम नकद चंदे की अनुमति देने वाले आयकर अधिनियम के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पारदर्शिता की कमी से चुनाव प्रक्रिया कमजोर होती है, क्योंकि मतदाताओं को दानकर्ताओं की जानकारी नहीं मिल पाती। याचिका में राजनीतिक दलों के लिए नकद चंदे पर रोक लगाने की मांग की गई है।
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