संधियां राष्ट्रीय हित से प्रेरित होनी चाहिए न कि विदेशी सरकारों के दबाव से: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत की संधियां राष्ट्रीय हित से प्रेरित होनी चाहिए, न कि विदेशी दबाव से। कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय कर समझौतों में भारत की कर संप्रभुता की रक्षा पर जोर दिया। यह टिप्पणी जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फ्लिपकार्ट-टाइगर ग्लोबल पूंजीगत लाभ कर मामले में की। उन्होंने कर संधियों के लिए पारदर्शिता, आवधिक समीक्षा और मजबूत निकास खंडों सहित कई सुरक्षा उपायों का सुझाव दिया।

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