सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। यह निर्णय झूठे आरोपों पर अंकुश लगाने और सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए लिया गया है। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के समान ही लोक सेवकों के लिए भी यह मानक तय किया है। मजिस्ट्रेट को निराधार शिकायतों को खारिज करने का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन इसके लिए ठोस कारण होने चाहिए।
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