सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में उच्च जाति के लोगों द्वारा अल्पसंख्यक आरक्षण का लाभ उठाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाने को 'धोखाधड़ी का नया प्रकार' बताया। निखिल कुमार पुनिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार से अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने का आधार और प्रक्रिया पूछी। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि सामान्य वर्ग के लोग इस तरह अल्पसंख्यक का दावा नहीं कर सकते।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/z1vYkio
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/z1vYkio
Comments
Post a Comment