सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में अंकों में छूट ली है, यदि मुख्य चयन परीक्षा में सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो वे सामान्य वर्ग में स्थान पाने के हकदार हैं।
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