सुप्रीम कोर्ट ने 49 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले से संबंधित 53 एफआईआर को एक साथ जोड़ने की आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्याय प्रणाली में पीड़ितों के अधिकारों को आरोपियों की सुविधा से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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