सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें आंध्र प्रदेश से लाई गई नैचुरल गैस पर वैट लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतर-राज्यीय बिक्री है और इस पर केवल केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम लागू होता है।
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