फेस ग्लो इंजेक्शन पर CDSCO की सख्ती, ब्यूटी क्लीनिकों को जारी की चेतावनी

केंद्रीय औषधि नियामक CDSCO ने स्पष्ट किया है कि इंजेक्शन के रूप में दिए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पाद कानून के तहत सौंदर्य प्रसाधन नहीं हैं। उपभोक्ताओं या ब्यूटी क्लीनिकों द्वारा चेहरा चमकाने के लिए इनका उपयोग प्रतिबंधित है, उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।

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